भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट से राहत नहीं 

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की आज एक याचिका को ख़ारिज कर दिया है। याचिका आर्थिक अपराधी घोषित करने और संपत्ति जब्त करने के लिए मुंबई की एक अदालत में जारी कार्यवाही को चुनौती देने के लिए दायर की थी।

शीर्ष अदालत ने माल्या के वकील की इस दलील के बाद अभियोजन नहीं चलाने की याचिका खारिज की है, उन्हें इस मामले में याचिकाकर्ता से कोई निर्देश नहीं मिला है, “याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि वह इस मामले में  उन्हें कोई कोई निर्देश नहीं दे रहा है। आज न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, ”इस बयान के मद्देनजर मुकदमा नहीं चलाने की याचिका खारिज की जाती है।” माल्या की याचिका पर सात दिसंबर 2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था और मुंबई में धन शोधन रोकथाम अधिनियम  की विशेष अदालत के समक्ष जांच एजेंसी की याचिका पर कार्यवाही पर रोक लगाने से मना हो गया था। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *