अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, 104 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर

सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला दिया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। बतादें कि ईडी ने इस मामलें में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत दी थी तो ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने 104 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। खबर है कि वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोकी ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। केजरीवाल को बीते 26 जून को गिरफ्तार किया था।

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