मद्रास हाईकोर्ट का हाथियों पर बड़ा फैसला,अधिग्रहण पर लगी रोक

मद्रास हाईकोर्ट ने हाथियों के संरक्षण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अब तमिलनाडु में निजी व्यक्ति और धार्मिक संस्थान हाथियों का अधिग्रहण नहीं कर पाएगी। कोर्ट ने इसपर पूरी तरह से रोक लगाईं है। कोर्ट ने सरकार, पर्यावरण और वन विभाग को सभी मंदिरों और अन्य निजी स्वामित्व वाले हाथियों का निरीक्षण करने के लिए भी बोला है। 
कोर्ट ने कहा, ‘अब यह निर्णय लेने का सही समय है कैद में रखे गए ऐसे सभी हाथियों को सरकारी पुनर्वास शिविरों में स्थानांतरित कर दिया जाए। कोर्ट ने 60 साल की हथिनी ‘जयमाला’ की कस्टडी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि हथिनी जयमाला को उसके महावत से अलग नहीं किया जाएगा।

एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें तमिलनाडु में रह रही एक हथिनी जयमाला थी उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसे कई बार बुरी तरह से पीटा गया। वीडियो में जयमाला के माथे के पास घाव नजर आ रहा है। इसपर काफी विरोध हुआ था लेकिन  केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस वीडियो पर एक ट्वीट किया और कहा था कि  हाथी पूरी तरह ठीक है और मारपीट का वीडियो बहुत पुराना है।

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