उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से रेप में सजा का एलान हुआ है। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रुपये अर्थदंड की सुनाई गई है।अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला दिया है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाया गया है। विधायक को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी करार दिया था जिसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने फैसला दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की समूची राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय है और उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है।पीड़िता के भाई की शिकायत पर ही नौ साल पहले रामदुलार गोंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।
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