वाराणसी : ज्ञानवापी के तल गृह में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार देने के जिला वाराणसी के आदेश के विरुद्ध डाली गई ायचिका पर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसके तहत आगे व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल प्रथम अपीलों पर सुनवाई हुई। इससे पहले भी कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। आज सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा करने के लिए याचिका पर सुनवाई की और याचिका को रद्द कर दिया । हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले के बाद कहा कि इलाहाबाद होईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया के आदेशों की पहली अपील को खारिज किया गया है। वाराणसी जिला कोर्ट से पारित 17 और 31 जनवरी के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

