लखनऊ : मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने परीक्षा निरस्त करने का आदेश जारी हुआ है और 17 और 18 फरवरी 2024 को सम्पन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया है।
अब शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही हुई है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का फैसला लिया है, दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। आयोजित परीक्षा-2023 को निरस्त करने तथा आगामी छह माह के भीतर ही पुन: परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं।