नई दिल्ली : ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के बाद आज शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद मामला वाराणसी की जिला अदालत को ट्रांसफर हो गया है। आज सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि कोई अनुभवी और वरिष्ठ जज इस मामले की पूरी सुनवाई को देखेगा। वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज की इजाजत देने का उसका 17 मई का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिल अदालत में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी।
वकील खुश-हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि हम अदालत के इस फैसले से खुश है। उसका 17 मई का शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा का आदेश जारी रहेगा। वजू के इंतजाम करने को कहा गया है। हम इस आदेश से खुश हैं।

