नैनीताल : आपको बतादें की बहुचर्चित कुम्भ मेला फर्जी टेस्टिंग मामलें पर नैनीताल हाईकोर्ट ने आरोपी के जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले में मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरत पंत व मलिका पंत आरोपी हैं। न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने यै फैसला लिया है. कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच पर मामलें को रवाना किया है। आपको बतादें कि दूसरी कोर्ट तय होने तक होने के बाद ही अब पर सुनवाई की जाएगी।
शरत पंत और मलिका पंत ने कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र दायर कर कहा था कि वे मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेस में एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। परीक्षण और डाटा प्रविष्टि के दौरान मैक्स कॉरपोरेट का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। परीक्षण एवं डाटा प्रविष्टि का सारा काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रत्यक्ष निगरानी में किया गया था।

