देहरादून : राज्य सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई।इस कैबिनेट बैठक में आवास,पेट्रोल पंप का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति दूर करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्त्वपूर्ण फैसले-:
- सड़क दुर्घटना में मौत पर अब 1 लाख की जगह 2 लाख रूपए मिलेंगे।
- उत्तराखंड आईटी नियमावली में संशोधन सर्टिफिकेट के लिए 20 रूपए के जगह अब 50 रुपये देना होगा।
- आवास एवं पेट्रोल पंप का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति दूर, शहरी क्षेत्रों में 15% और 7.5% देना होगा शुल्क
- सिविल जज जूनियर डिवीजन को संशोधन के बाद अब सिविल जज कहा जाएगा।
- कृषि विभाग में बागवानी के तहत एन्टी हेलनेट योजना में केंद्र की 50% सब्सिडी के साथ उत्तराखंड सरकार भी 25% राजसहायता देगी।
- अटल आवास योजना में अब पीएम आवास योजना की तरह पैसा मिलेगा। ।
- 60 दिन की बजाय अब 30 दिन अगर कोई बच्चा स्कूल में बिना बताए हुए अनुपस्थित होगा, उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा।
- उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति अब कैबिनेट में पास।
- जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी का दुर्घटना बीमा 5 से बढ़ाकर 10 लाख किया गया।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 143 विशेष शिक्षक दिए जाएंगे। इस बैठक में इसके लिए नए पदों पर भर्ती का फ़ैसला लिया गया ।
- हरिद्वार में नई निजी विश्विधालय का नाम हरिद्वार विश्विधालय किया जाएगा।
- कैबिनेट ने महंगाई भत्ता व बोनस पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
- कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेवायोजन विभाग से भी आउटसोर्सिंग भर्तियां हो सकेंगी। अभी तक यह भर्तियां उपनल से होती थी ।
- उत्तराखंड एन्टी लिटरिंग एक्ट में जेल नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ अर्थदंड लगेगा।
- पुलिस आरक्षियों के प्रोमोशन को एडिशनल एसआई के 1750 पदों पर पदोन्नति पर मुहर।
- महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।

