बिलकिस बानो गैंगरेप पर फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को बताया शक्ति का दुरुपयोग

नई दिल्ली : बिलकिस बानो मामले में आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटा और दोषियों की सजा माफी रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सुनाई गए दूसरी तरफ सजा सुनाई गई, वही राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं करेगी बल्कि महाराष्ट्र सरकार को ये अधिकार है। बिलकिस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई।न्यायलय ने दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग करार दिया है। बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 12 अक्तूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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