देहरादून: उत्तराखंड प्रदेश में आने वाले चुनावों के चलते 10 फरवरी से सात मार्च तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया है। सीईओ की तरफ से इस विषय में जानकारी दी गई है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए एग्जिट पोल संबंधी अधिसूचना जारी की।
जिस सूचना में शामिल है कि आगामी दस फरवरी को सुबह सात बजे से सात मार्च की शाम 6:30 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से किसी भी तरह के एग्जिट पोल, इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर पाबंदी लगी रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रचार प्रसार पर रोक लगी रहेगी।
चुनाव से पहले के 48 घंटे में बिना किसी अनुमति विज्ञापन पर भी रोक-
उत्तराखंड राज्ये में चुनाव से पूर्व के 48 घंटे में बिना किसी अनुमति विज्ञापन प्रसारण पर भी रोक लगाईं गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि 13 और 14 फरवरी को किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या संगठन या व्यक्ति की ओर से प्रिंट मीडिया में किसी भी तरह के विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का प्रमाणन जरूरी होगा।

