गौरतलब है कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां के पर मामला दर्ज हुआ था जिसपर आज कोर्ट में सुनवाई हुई इसपर आज गुरूवार को रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। रामपुर कोर्ट ने आज आजम खां को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत दोषी माना है और तीन साल की सजा हो सकती है। अब दोपहर बाद तीन बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी पुलिस तैनात है। आपको बता दें कि आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फायलाने वाली थी इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

