न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत ने बीते दिन सोमवार को अंकिता हत्याकांड मामले में बचाव पक्ष की तरफ से दायर याचिका में जमानत की मांग को ख़ारिज कर दिया है। अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से मांगे गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से संबंधित प्रार्थनापत्र भी खारिज कर दिया है। इसके बाद अदालत ने इस मामले को सेशन कोर्ट के हवाले किया है। जिसकी सुनवाई दो फरवरी को की जाएगी।
अंकिता के पिता बीरेंद्र भंडारी के वकील अजय कुमार पंत और प्रवेश रावत ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से हत्यारोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित की जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल की गई थी। सोमवार को हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष और अंकिता के परिजनों के वकीलों ने जमानत का विरोध किया। सत्र परीक्षण योग्य बताते हुए तीनों आरोपियों की याचिका खारिज की है।

