Dehradun : हाईकोर्ट में उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के लिए एकलपीठ के बहाल किए जाने के आदेश को चुनौती देती विधान सभा की तरफ से दायर विशेष अपीलों पर सुनवाई हुई है। इसके बाद एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधान सभा सचिवालय के आदेश को हाईकोर्ट ने सही कहा है।
उत्तराखंड विधानसभा में पूर्व में विधानसभा अध्यक्षों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। बता दें, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुईं 250 भर्तियां रद्द कर दी थी। इनमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के माध्यम से हुईं नियुक्तियां शामिल हैं।

