यूकेपीएससी ने लागू किया यह नियम,पढ़िए पूरी ख़बर

देहरादून : उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत अब आयोग की प्री परीक्षाओं में पास होने के लिए न्यूनतम अंक तय कर दिए गए हैं। अब आयोग की इन प्री परीक्षाओं में अगर कोई विद्यार्थी तय किए अंकों को नहीं ला पाता है तो वह मुख्य परीक्षा नहीं दे सकेगा। बता दें कि मिनिमम मार्क्स का यह नियम आयोग में पहले से लागू थालेकिन 2019 में इसे नियमावली से हटा दिया था ,जिसे अब फिर से लागू कर दिया है।

आयोग ने 2019 में जब यह नियम हटा दिया था तो इस पर पूर्व राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान सहित कई लोगो ने विरोध किया था ।रविंद्र जुगरान ने बताया कि इस वजह से राज्य लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षाओं में ज़ीरो नंबर लाने वाले भी मेन एग्ज़ाम दिया करते है। जो कि सही नहीं है। इस पर आयोग ने काफी विचार विमर्श के बाद इस नियम को फिर से लागू कर दिया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि अब इस नियम के बाद जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 30 प्रतिशत और एससी, एसटी के लिए 25 प्रतिशत अंक प्री परीक्षा में लाने के बाद ही उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा।