NIEPVD में छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक-प्राचार्य दोषी, कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

देहरादून : राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान में छात्रा से छेड़खानी के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया था।  इस मामलें में संस्थान के शिक्षक सुचित नारंग और प्राचार्य डॉ अनुसूया शर्मा दोषी पाया गया है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2018 के मामले की सुनवाई हुई थी और उसके बाद आज मंगलवार को आरोपी शिक्षक सूचित नारंग को 20 साल की सजा सुनाई गई वहीं, प्राचार्या अनुसूया को छह माह की जेल हुई है।

ये था मामला –

राजपुर रोड स्थित एनआईईपीवीडी में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बीते 18 अगस्त 2018 को जिला बाल कल्याण समिति की तरफ से राजपुर थाने में शिक्षक सुचित नारंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था साथ ही मुकदमा दर्ज होने के बाद काफी समय तक अंडरग्राउंड रहे सुचित ने हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर 25 सितंबर 2018 को कोर्ट में सरेंडर भी किया था। पुलिस ने जांच में पीड़ित छात्रा के बयान दर्ज किए तो सामने आया कि उसने मुकदमा दर्ज होने से करीब छह महीने पहले संस्थान की प्राचार्य और उपप्रचार्या से भी इसकी शिकायत हुई थी। अधिकारियों ने उसे दबाने की कोशिश की। दुष्कर्म व पोक्सो और अन्य के खिलाफ  पोक्सो और आपराधिक षड्यंत्र व साक्ष्य छुपाने की धाराओं में चार्ज लगाए गए थे ।

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