क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी मामलें में शाहरुख़ खान का बेटा आर्यन आज कोर्ट में पेश हुआ है। फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह ने पक्ष रखा।एएसजी अनिल सिंह ने कहा कि मेरे विद्वान मित्र सतीश मानशिंदे ने 2-3 पैराग्राफ के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उनके मुअक्किल अंतरिम जमानत मिलने का हक़ रखते हैं,अगर अदालत नियमित जमानत नहीं दे सकती तो अंतरिम जमानत भी नहीं दी जा सकती।एएसजी अनिल सिंह ने इस जवाब में कहा कि “मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जमानत दायर नहीं की जा सकती। सभी को जमानत का अधिकार है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्या इस अदालत में जमानत का दावा करने का अधिकार है? कानून के अनुसार मानें तो,NDPS कोर्ट को बेल देने का अधिकार नहीं है। अरमान कोहली की जमानत याचिका इसलिए खारिज हुई थी क्यूंकि आरोपियों के साथ गिरफ्तार हुआ था। उन आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिले है। अगस्त महीने में ड्रग्स मामले में लंबी पूछताछ के बाद अभिनेता अरमान कोहली को NCB ने हिरासत में लिया था। NCB ने अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की थी।क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आर्यन खान की तरफ से सतीश मानशिंदे दलील दे रहे हैं वहीं एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह ने पक्ष रखा। एनसीबी की तरफ से ASG ने दलील दी है कि NDPS कोर्ट को बेल देने का अधिकार नहीं है।
आर्यन खान मिलेगी बेल या जाएंगें जेल,कुछ ही देर में फैसला

