उत्तराखंड राज्य से बड़ी खबर मिल रही है जिसके चलते सरकारी विभागों के कार्मिकों के तबादलों नया आदेश जारी हो गया है जिसके चलते सत्र 022 से 123 को लेकर यह आदेश है। जिसमें तबादलों की अधिकतम सीमा भी तय हो गई है। अब सरकारी कार्यालयों में अपना मन मुताबिक़ स्थानांतरण नहीं होंगें।
आपको बतादें कि मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन सुखबीर सिंह संधू ने आज गुरुवार को सभी अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन/आयुक्त गढ़वाल /कुमाऊ,पौड़ी /नैनीताल /समस्त जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष को आदेश पत्र जारी हुआ है।
दरअसल जारी इस आदेश में कहा गया है कि विभाग सुनिश्चित करे कि वर्तमानसत्र में पात्रता सूची में आने वाले लगभव 15 प्रतिशत तक कार्मिकों का तबादला हो। उक्त शासन के आदेश के अंतर्गत 8 अप्रैल 2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। इस आदेश की प्रतिलिपि निजी सचिव,मुख्यमंत्री सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है।

