हर साल 10 दिनों के लिए जबरन छुट्टी पर भेजे जाएँगे बैंक कर्मी

रिजर्व बैंक के नए नियम के तहत बैंकों को अपने यहां ट्रेजरी और करेंसी चेस्ट समेत संवेदनशील पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को हर साल कम-से-कम 10 कार्य दिवसों या उससे अधिक समय के लिए अप्रत्याशित अवकाश पर भेजना होगा।

संवेदनशील पदों वाले बैंक-कर्मियों को साल में मिनिमम 10 दिन का अप्रत्याशित अवकाश
यह छुट्टी उन्हें बिना पूर्व सूचना के अचानक दी जाएगी

इस छुट्टी की खासियत

ऐसे अवकाश के दौरान, संबंधित बैंक कर्मचारी को आंतरिक/कॉरपोरेट ईमेल को छोड़कर भौतिक रूप से या फिर ऑनलाइन-किसी भी तरह से कार्य संबंधी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

आरबीआई क्या कहता है

एक विवेकपूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में, बैंक एक अप्रत्याशित अवकाश नीति लागू करेंगे, जिसमें संवेदनशील पदों या संचालन के क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को हर साल अनिवार्य रूप से कुछ दिनों (10 कार्य दिवसों से कम नहीं) के लिए छुट्टी पर भेजा जाएगा।

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