सूरत : राहुल गांधी मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने में मामले में फंसते ही जा रहे हैं। सूरत कोर्ट से उन्हें पहले ही इस मामले में 2 साल की सजा हो चुकी है। अब इसी मामले में उन पर एक और केस हो गया है। ये केस भाजपा राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने किया है। आज राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो नहीं हुए. राहुल गांधी अब 25 अप्रैल को पटना के सिविल कोर्ट में स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होंगे।
इस मामले में आज राहुल गांधी के वकील और सुशील मोदी के वकील के बीच कोर्ट में जमकर बहस हुई। आज 12 अप्रैल को राहुल के कोर्ट में पेश नहीं होने पर सुशील मोदी की तरफ से कोर्ट में अपील दायर की गई और कहा गया कि वो पेश नहीं हुए हैं, ऐसे में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाए।
18 मार्च को कोर्ट ने उन्हें मानहानि मामले में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश होने को कहा था। मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दिए उनके बयान को लेकर मानहानि का केस किया था। कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। सुशील मोदी के वकील एसडी संजय गुप्ता ने कहा कि बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को आज कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन वो जानबूझकर पेश नहीं हुए. वो केरल में रैली कर रहे हैं। इसलिए अदालत से अपील की है कि पेश न होने के आधार पर उनका जमानत मुचलका रद्द कर दिया जाए।
राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें,पढ़िए पूरी ख़बर

