देहरादूनः उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा, 2021 के महिला क्षैतिज आरक्षण के मानकों में अनफिट अभ्यर्थियों का परीक्षाफल रद्दकर दिया है। इसके बाद अब 3247 महिला परीक्षार्थी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बोर्ड बैठक में यह फ़ैसला लिया गया है । इन महिला परीक्षार्थियों का नाम हाईकोर्ट में महिला क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश रद्द होने के बाद संशोधित परिणाम में शामिल किया गया था। उत्तराखंड सरकार महिला क्षैतिज आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुग्रह याचिका वापस ले सकती है। आज इस मामलें में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
बता दें कि ऐसी महिला परीक्षार्थी जो राज्य की अधिवासी नहीं है। जिन्होंने उत्तराखण्ड महिला के क्षैतिज आरक्षण का दावा नहीं किया गया है। ऐसी महिला परीक्षार्थी जो उत्तराखण्ड महिला के श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स के अन्तर्गत स्थान धारित नहीं करती है, उनका प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम उत्तराखंड लोक आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया है। निरस्त परीक्षार्थियों की सूची को आयोग की आधिकारिक वेबसाईट www.psc.uk.gov.in पर डाल दी गई है।

