राज्य में नया शासनादेश जारी, मकान बनाने से पहले पढ़े खबर

लखनऊ : अब यूपी के शहरी क्षेत्र में पार्किंग की समस्या को  ध्यान में रखते हुए और इसके सही समाधान के लिए ऑनलाइन नक्शा पास करने और भवन निर्माण से संबंधित अन्य मानकों को सरल किया गया है। जिसमें अब आवास विभाग तैयार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008  में संशोधन कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बीते दिन गुरूवार को इस नए  शासनादेश को जारी किया।  खबर है कि यूपी मुखिया योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बीते दो दिन पहले मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी।

जिसके बाद आवास विभाग ने इसका शासनादेश जारी हुआ है। नई व्यवस्था के अनुसार,शहरों में सभी प्रकार के भवनों में पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी। साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था करने वाले को एक मंजिला अतिरिक्त निर्माण की अनुमति मिलेगी।

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