प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले के खिलाफ मेटा, 213.14 करोड़ का लगा है जुर्माना

मेटा प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से 213 करोड़ रुपये का जुर्माना और प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ अपनी ओर से अपील करेगी। आज मंगलवार को कंपनी ने कहा कि वह इस फैसले असहमत है तथा इसके खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सोमवार को 2021 में वाट्सएप की गोपनीयता नीति अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों के लिए सोशल मीडिया प्रमुख मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने बीते दिन सोमवार को वाट्सएप को पांच साल की अवधि के लिए विज्ञापन उद्देश्यों के लिए मेटा के स्वामित्व वाले अन्य एप्लिकेशन के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा करने से परहेज करने को कहा। भारत के प्रतिस्पर्धा नियामक ने 2021 में वाट्सएप की गोपनीयता नीति अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों के लिए सोशल मीडिया दिग्गज पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। मेटा को प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिया है। सीसीआई के आदेश के अनुसार, मेटा और व्हाट्सएप को प्रतिस्पर्धा विरोधी मुद्दों के समाधान के लिए एक निश्चित समय-सीमा के भीतर कुछ व्यवहारिक उपायों को लागू करने के लिए भी कहा गया है। वाट्सएप उपयोगकर्ता डेटा साझा करने पर, नियामक ने कहा कि व्हाट्सएप की नीति में अन्य मेटा कंपनियों या मेटा कंपनी के उत्पादों के साथ साझा किए गए उपयोगकर्ता डेटा का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए।

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