कर्नाटक : कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने के लिए जो विवाद चर्चा का विषय बन गया है,यह विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। आपको बतादें की इस मामले में बीते दिन गुरुवार (10 फरवरी) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनने का आदेश दिया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार चुनौती दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट सही समय पर इसको संज्ञान में लेगा।
क्या है हिजाब मामला –अभी 2022 जनवरी के शुरुआत में ही उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में छह छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचीं। उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी इसका विरोध होने लगा था।
उच्च न्यायलय का अंतिम आदेश –
चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने स्कूल-कॉलेज खोलने का अंतरिम आदेश जारी किया। साथ ही, आखिर फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी।

