पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की परेशानी बढ़ी हैं। तोशाखाना मामलें में इमरान खान को जिला-सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया है जहां उन्हें इस केस में तीन साल की सजा सुनाई गई है। खबर है कि सजा के एलान के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान को लाहौर से गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद की अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इमरान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें और छह महीने तक जेल में रखा जाएगा। दिलावर ने अपने फैसले में कहा, “पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा करने का आरोप है।
इमरान खान को तीन साल की सजा,लाहौर से गिरफ्तार

