देहरादून : मोटर कानून के प्रावधानों के विरोध में रोडवेज बस न चलाने वाले चालकों और अनुबंधित बस मालिकों पर परिवहन निगम ने सख्ती बरतते हुए करवाई के निर्देश दे दिए हैं। सभी अनुपस्थित चालकों की सूची बनाई गई है। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन की तरफ से बीते दिन मंगलवार को सभी मंडलीय प्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक को आदेश जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि परिवहन निगम में छह माह के लिए उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 यानी एस्मा लागू है।
इसलिए ये हड़ताल निषिद्ध है। उन्होंने एक व दो जनवरी को बस न चलाने वाले चालकों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने को कहा। दो दिन जो भी चालक बस संचालन में ड्यूटी पर नहीं पहुंचेंगे।उन्हें अग्रिम आदेशों तक बिना मुख्यालय की अनुमति कोई अवकाश नहीं मिलेगा। इसके आलावा खबर है कि एक व दो जनवरी को जिन अनुबंधित बस मालिकों ने बसें नहीं भेजीहैं , उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी और अनुबंध की शर्तों के तहत भी कार्रवाई होगी।