शिक्षा विभाग की खुली पोल,2648 शिक्षकों की भर्ती रद्द 

देहरादून : विधि विभाग की तरफ से अभी साफ़ राय नहीं प्राप्त होने की वजह से प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 2648 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च न्यायालय की तरफ से भर्ती पर रोक के फैसले के विरोध में शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से राय की मांग की थी। विधि विभाग ने फैसला शिक्षा विभाग के विवेक पर छोड़ दिया है। शिक्षा विभाग एक बार फिर विधिक राय लेने की  प्रक्रिया है। 

प्रदेश में शिक्षक भर्ती को विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी कर खुद उलझाया हुआ है। वर्ष 2020-21 में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे। भर्ती के लिए उत्तराखंड के साथ ही दूसरे राज्यों के भी कुछ एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।  एनआईओएस से डीएलएड को मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं एनसीटीई से मान्यता हुई है। 

धन  सिंह रावत  ने कहा –

शिक्षक भर्ती पर विधि विभाग की तरफ है कि शिक्षा विभाग इस मामले में जो चाहे करे। 11 अक्टूबर को इस पर अधिकारियों की बैठक बुलाई है जो प्रदेश के युवाओं के हित में होगा । 

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