बहुचर्चित काण्ड ंनोएडा का निठारी काण्ड के ज़हन से नहीं जा सकता इस मामले के आरोपी सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। मामलें पर कई दिनों तक बहस जारी थी। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते हुए सुरेंद्र कोली को इस मामलें में दोषमुक्त कर दिया। जबकि निचली अदालत से उसे फांसी की सजा हुई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोठी D 5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोली पर आरोप है कि वह पंढेर कोठी का केयरटेकर था और लड़कियों को बहलाफुसला कर कोठी पर लाता था और दुष्कर्म करके ह्त्या कर देता था और उनके धावो के टुकड़े भी बाहर फेंक आता था।
Big Breaking : निठारी कांड का मुख्य आरोपी अदालत से दोषमुक्त

