उत्तराखंड : राज्यपाल ने UCC विधेयक राष्ट्रपति को भेजा

देहरादून : राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेज दिया है। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा जाना है।  विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया है। विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना है। वहां से मुहर लगने के बाद राज्य में कानून लागू हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद असम की भाजपा सरकार यूसीसी बिल विधानसभा में सबसे पहले पेश कर सकती है। राजस्थान सरकार भी यूसीसी लाने की घोषणा हो चुकी है।  खबर है कि इस विधेयक में सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश हुई है और अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।

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