देहरादून : सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जो रोक लगाईं की रोक के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बीते दिन मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला हुआ है।
कार्मिक और न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार जल्द सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी। बैठक में कमेटी ने न्यायालय के आदेश पर चर्चा की। महाधिवक्ता और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को भी इस संबंध में तैयारी करने को बोला है। हमारी सरकार मात्र शक्ति के साथ खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर पैरवी की जाएगी। आरक्षण की व्यवस्था के लिए कानूनी रास्ते तलाशे जाएंगे .उसने संविधान के अनुच्छेद 15(3) को आधार बनाया है, जिसमें राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कानून बना सकती है।

