बतादें कि बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। दरअसल, अदालत ने उस याचिका को आज शुक्रवार को खारिज कर दिया है। जिसमें दोषियों ने आत्मसमर्पण करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग हुई थी। दोषियों द्वारा आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को खत्म होने वाला है।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा है कि दोषियों ने जो कारण दिए हैं , उनमें कोई सही नहीं है। पीठ ने आगे कहा, ‘हमने सभी के तर्कों को सुना। इसलिए अर्जियां खारिज की जाती हैं।’ साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी।