कोचिंग संस्थानों पर सख्ती जारी, नई गाइडलाइन हुईं लागू

बड़ी खबर आ रही है अब शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोचिंग संस्थानों के लिए एक गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें कई नियमों की सूची बनी है। जिसमें कई तरह के नियम लागू हुए हैं, जिन्हें कोचिंग संस्थानों को मन्ना आवश्यक होगा। इन नियमों को लागू करने के पीछे छात्रों के आत्महत्या, कोचिंग में आग और सुविधाओं की कमी जैसी चीजों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने ये नियम लागू किए हैं। पढ़े ये अहम् नियम –

16 वर्ष से कम छात्रों को दाखिला नहीं – 

शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोचिंग संस्थानों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन में कोचिंग संस्थान अब 16 वर्ष से कम उम्र के छात्र-छात्राओं का दाखिला नहीं दे सकेगी।  छात्र-छात्राओं का दाखिला माध्यमिक परीक्षा के बाद ही किया जाएगा।

रैंक और अच्छे नंबर का कोई नहीं करेगा वादा- 

कोचिंग संस्थान अभिभावकों, छात्र-छात्राओं को रैंक और अच्छे नंबर दिलाने का भ्रामक दावा या गारंटी नहीं कर सकते। न ही रैक और नंबरों का वादा किया जाएगा। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र द्वारा अच्छे नंबर लाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोचिंग संस्थानों के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार, किसी छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए पूरी फीस का भुगतान किया है तो वह निर्धारित अवधि के बीच में ही संस्थान छोड़ देता है। छात्र को शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई फीस में से 10 दिनों के बीच शेष राशि वापस की जाएगी।  कोचिंग में सिर्फ ग्रेजुएट शिक्षकों का होना अनिवार्य है।

कुछ अन्य अहम नियम –

मंत्रालय ने जो नए नियम लागू किए हैं कि कोचिंग सेंटर के अंदर प्राथमिक चिकित्सा किट, चिकित्सा सहायता/उपचार सुविधा होनी चाहिए। कोचिंग भवन को अग्नि सुरक्षा कोड और भवन सुरक्षा कोड और अन्य मानकों का पालन होगा। अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे।

कोचिंग की बिल्डिंग पूरी तरह से विद्युतीकृत होनी चाहिए। बिल्डिंग हवादार हो और प्रत्येक कक्षा में रोशनी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सभी छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होनी जरुरी है।

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