कर्नाटक: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत अन्य के खिलाफ साल 2022 में कर्नाटक एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था ,कोरोना पाबंदियों के उल्लंघन के समय मामला दर्ज हुआ था। अब जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने केस को खारिज कर दिया है। जिसके चलते कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कर्नाटक एपिडेमिक डिजीज एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर कांग्रेस नेताओं को बड़ी राहत पहुंचाई है।13 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करने की मांग की थी।
कांग्रेस नेताओं को कोर्ट से राहत, किस मामले में हुए बरी !

