लखनऊ : हत्या के एक मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को जमानत नहीं दिए जानें की मांग की गई है जमानत को निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रार्थना पत्र दाखिल की गई है। यह प्रार्थना पत्र दो सितंबर को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध है।
प्रार्थना पत्र में लिखा गया है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में उनकी ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए टेनी के बॉन्ड को निरस्त किया जाए। इस मामले में अजय मिश्रा की ओर से दाखिल स्थानांतरण प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रधान पीठ इलाहाबाद स्थानांतरित किए जाने की मांग हुई थी।
इस मांग पात्र में कहा गया कि अजय मिश्रा के वकील गोपाल चतुर्वेदी प्रयागराज में रहते हैं और अधिक उम्र के कारण लखनऊ आकर बहस नहीं कर सकते। मुख्य न्यायमूर्ति ने इसे पर्याप्त आधार न मानते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज किया।

