नई दिल्ली : सभी जानतें है कि पिछले साल का यूपी में बहुचर्चित मामला लखीमपुर खीरी कांडरहा,जिसमें मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है. इस सुनवाई में यूपी सरकार ने बोला कि उसने मिश्रा की जमानत दायर याचिका पर विरोध जताया था याचिकाकर्ता का यह आरोप पूरी तरह गलत है कि सरकार ने अर्जी का प्रभावी ढंग से विरोध नहीं किया था।
यूपी पुलिस ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार ने लखीमपुर खीरी केस के गवाहों व पीड़ितों के परिजनों की सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हैं। सभी गवाहों से उनकी सुरक्षा को लेकर नियमित संपर्क भी किया जा रहा है। आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के खिलाफ पीड़ित परिवारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में लिखा गया है कि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय शीर्ष अदालत के दिशा-निर्देशों की अवहेलना की। गत वर्ष 3 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे चार किसान एक एसयूवी द्वारा कुचले जाने के बाद मारे गए थे। यह एसयूवी कथित तौर पर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा के काफिले का हिस्सा थी।
लखीमपुर हिंसा मामला : आशीष मिश्रा की जमानत का हुआ विरोध
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