आशीष मिश्र आए जेल से बाहर,दिल्ली-यूपी में रहने की मनाही 

लखीमपुर खीरी : लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू को यूपी और दिल्ली से बाहर रहने को कहा है। आशीष को जेल से रिहा कर दिया गया है। होने के सप्ताह भर के भीतर ही अदालत को नए पते की जानकारी और लोकेशन देने के आदेश भी दिए गए हैं। उन्हें अपनी लोकेशन की सूचना एक हफ्ते के अंदर ही देनी होगी। 

यह था मामला- 
तीन अक्टूबर 2021 को तिकुनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे। मामले में किसानों व मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं दोनों की तरफ से मुकदमे दर्ज कराए गए थे। तीन महीने के अंदर विवेचना कर एसआईटी ने जहां तीन जनवरी 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं मजबूत पैरवी से आशीष मिश्र को जमानत मिली और 15 फरवरी को उसकी जिला कारागार से रिहाई हो गई थी। जब वो 68 दिन ही बाहर रह गया।  

68 दिन बाद ही 24 अप्रैल को उसे फिर से आत्मसमर्पण कर जेल भेजा गया था। करीब सात महीने बाद उस पर अदालत ने छह दिसंबर को आरोप भी तय हो गए थे। \

सुप्रीम कोर्ट ने उसे आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। शुक्रवार को आशीष की रिहाई को लेकर जिला जेल के बाहर सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा था। आशीष मिश्र को 6 बजकर 50 मिनट पर जिला जेल के पिछले गेट से रिहा कर दिया गया। 

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