नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 11 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाने वाली है। इस अनुच्छेद के माध्यम से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सुबह 11 बजे ही इस मामले में फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। इस पीठ में सीजेआई के अलावा, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत हैं। पता हो की सितंबर माह में लगातार 16 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया हुआ था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि केंद्र की तरफ से राज्य के लिए किए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। पांच जजों के तीन अलग-अलग फैसले आए हैं।