ज़मानत मिलने के बाद भी रिहा नहीं होंगे अनिल देशमुख,जानिए पूरा मामला

मुंबई :महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर की है। अनिल देशमुख करीब एक साल से जेल में बंद थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था. बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद जमानत का फैसला लिया।बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से भले ही अनिल देशमुख को जमानत मुल गई हो लेकिन जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे. दरअसल, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को ईडी के दर्ज केस मामले में जमानत मिली है। लेकिन सीबीआई ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है इस कारण अभी वो जेल में ही रहेंगे।
आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री रहते देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया था। मुंबई के एक बार से साढ़े 4 करोड़ से ज्यादा की रकम वसूलने समेत पद के दुरुपयोग का भी उनपर आरोप है। ईडी और सीबीआई मामले की जांच कर रही है।