झारखंड : चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सज़ा और 60 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। इसके बाद लालू यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती दीगई है। क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने का आग्रह किया गया है। लालू प्रसाद की ओर से उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार एवं देवर्षि मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले रांची के डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने लालू प्रसाद यादव सहित 5 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 5-5 साल की सजा और 60 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा 32 अभियुक्तों को 4-4 साल की सजा दी गई है। इसमें वारंट जारी होने के बाद हाजिर हुए दो अभियुक्त भी शामिल हैं. जबकि तीन अभियुक्तों को 3-3 साल साल की सजा दी गयी है. इस तरह से इस मामले में लालू यादव समेत कुल 40 अभियुक्तों को तीन से पांच साल तक के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई। इस दौरान सभी अभियुक्तों से एक लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था। बता दें कि कोर्ट के इस आदेश से लालू यादव सहित 130 अभियुक्तों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोपों की जांच होगी. कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रवर्तन निदेशालय चारा घोटाले के दो मामलों (RC 38 A/96 RC 45A/96) में लालू यादव सहित 45 के खिलाफ केस दर्ज कर चुका है।

