कर्नाटक: कर्नाटक हिजाब विवाद अभी तक किसी भी फैसले पर नहीं पंहुचा है हालाँकि इसपर बुधवार को सुनवाई हुई थी लेकिन आज गुरूवार को फिर से इसकी न्यायालय में सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में पांचवें दिन की सुनवाई में भी कोई फैसला नहीं निकल सका। याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं। आज भी इस मामले पर कोई फैसला नहीं आया और अदालत में सुनवाई कल भी करने की बात कही है। गुरुवार आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिकाओं में से एक को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य है ही नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता रहमतुल्ला कोतवाल से कहा कि आप इतने महत्वपूर्ण मामले में अदालत का कीमती समय व्यर्थ में ही ख़राब करने वाली बात है।
दलील में वकील ने जज के समक्ष बोला की ,बिंदी लगाने वाली लड़की को बाहर नहीं भेजा जा रहा, चूड़ी पहने वाली लड़की को भी नहीं। क्रॉस पहनने वाली ईसाइयों को भी नहीं, केवल इन्हें ही क्यों। यह संविधान के आर्टिकल15 का उल्लंघन है।

