देहरादून : सभी राज्यों में अब कोरोना संक्रमण का खतरा कम हुआ है जिसके मद्देनज़र स्कूल कॉलिज के साथ साथ अब गाइडलाइन के लिए नई एसपी जारी की जानें लगी हैं। बीते दिन सोमवार को उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जारी किया है। जसिके चलते अब राजनीतिक दल और प्रत्याशी सुबह आठ से रात आठ बजे तक प्रचार कर सकते हैं। रैलियों को अगर हॉल के अंदर किया जा रहा है तो, 50 फीसदी व्यक्तियों और खुले में सभा करने पर मैदान की क्षमता के 30 फीसदी व्यक्तियों के जमा होने की मजूरी दे दी गई है।
नई जारी एसपी में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। खुले मैदान में अब प्रत्याशियों के लिए एक हजार लोगों की ही उपस्थिति अब कोई जरूरी नहीं है। मैदान की क्षमता का 30 फीसदी या उस जिले के डीएम की ओर से निर्धारित संख्या में नेता जनसभाएं कर सकते हैं।इसी तरह अगर इनडोर हॉल में भी अब 500 लोगों का नियम नहीं है। इसके बजाय हॉल की क्षमता के 50 फीसदी लोगों के साथ सभा की जा सकेगी। राजनीतिक दलों और स्थानीय प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभाओं और बैठकों में लोगों के आनेजाने के लिए अलग-अलग गेट रखने होंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी।
उत्तराखंड में सुबह 8 से रात्रि 8 तक प्रचार की इजाज़त,जारी हुईं नई एसओपी

