स्वामी नरसिंहानंद गिरी को राहत,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका की स्वीकार

हरिद्वार : धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी नरसिंहानंद गिरी को सोमवार को जमानत मिल गई। प्रभारी सत्र न्यायाधीश द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने सशर्त नरसिंहानंद गिरी की जमानत याचिका स्वीकार की। भविष्य में समाज में भड़काऊ भाषण देकर नफरत न फैलाने की चेतावनी दी।

हरिद्वार में सबसे अधिक चर्चित मामला धर्म संसद मामलें में गौरतलब है कि वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और स्वामी नरसिंहानंद गिरी पर समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं बल्कि कई अन्य संतों पर भी इस मामले पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।इस मामलें पर पुलिस ने बीती 15 जनवरी को भड़काऊ भाषण देने के मामले में नरसिंहानंद गिरी को गिरफ्तार किया वहीँ  इससे पूर्व रिजवी को भी गिरफ्तार किया जा चुका था। रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में सर्वानंद घाट पर नरसिंहानंद गिरी धरना करने बैठे थे जहां से उन्हें पुलिस ने गिरफ्त में लिया। 

इस मामलें स्वामी नरसिंहानंद की जमानत याचिका पर सोमवार को न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के बाद पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। स्वामी नरसिंहानंद के खिलाफ एक अन्य मुकदमा भी दर्ज है। जिसमें अभी जमानत नहीं हुई है।

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