लखनऊ में आगामी 5 जनवरी 2022 तक धारा 144 की गई लागू,क्रिसमस-नए साल के आयोजनों में सख्ती से नियम होंगें लागू 

कोरोना संक्रमण ने बीते वर्ष क्रिसमस और न्यू ईयर के आयोजनों को फीका कर दिया था और अब यूपी सरकार ने राजधानी लखनऊ में इस वर्ष भी दिसंबर में आने वाले क्रिसमस और नए साल का सेलिब्रेशन से ठीक पहले राज्य में  धारा 144 पांच जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने इस विषय में आज धरा 144 जारी करने के आदेश दिए हैं। क्रिसमस व न्यू ईयर की पार्टी पुलिस की निगरानी में और आयोजनों की अनुमति से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सेलेब्रशन करने होंगें। विधान भवन व उसके आसपास के एक किलोमीटर दायरे में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इस दायरे में इक्का, तांगा, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। 

इन बातों का रखना होगा ध्यान-बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्ति न एक जगह इकट्ठा होंगे न जुलूस निकालेंगे।
– कोई भी व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों पर धार्मिक झंडे, बैनर-पोस्टर नहीं लगाएगा।
– खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा करके नहीं रखेगा।- कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्वीमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आसपास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
– बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई होगी।
– सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना प्रतिबंधित है।

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