आपको बतादें कि आज गुरूवार को बाटला हाउस मुठभेड़ कांड में साकेत कोर्ट ने दोषी आतंकी आरिज खान की मौत की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान को दी गई मौत की सजा को अब उम्रकैद क्र दिया है। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट ने खान को मौत की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि बीते 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जबकि 133 घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने जांच में निकाला था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया था।मुठभेड़ में दो आतंकवादी भी मारे गए।
बाटला हाउस में आरोपी की मौत की सजा बदली, क्या आया कोर्ट का फैसला ?

