मुंबई : क्रूज़ ड्रग्स पार्टी मामले में आज कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका खारिज़ कर दी है , कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद आर्यन को आर्थर रोड जेल भेज दिया है। बता दें कि कल रात भी आर्यन खान ने एनसीबी के ऑफिस में गुजारी थी। आर्यन खान पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा है और एनसीबी पर यह आरोप भी लगाए जा रहे है कि वह आर्यन के खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है। इस पर एनसीबी ने जवाब दिया गया कि हम कोई गलत कार्यवाही नहीं कर रहे है और जो भी कार्रवाई कर रहे हैं जो एनडीपीएस एक्ट के तहत कर रहे है । बता दें कि हमारे देश में नशीले पदार्थों के सेवन और बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध है। और इसे रोकने के लिए बने कानून को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 कहा जाता है।
एनडीपीएस एक्ट के तहत एनसीबी को बिना किसी वारंट के तलाशी लेने, नशीले पदार्थ को जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार है। क्रूज पर पार्टी के दौरान ड्रग्स लेने, उसके क्रय-विक्रय के मामले में कार्रवाई हुई है। एनसीबी के मुताबिक़ उन्हें क्रूज पार्टी से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस मिली है। आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट में अपराध के आधार पर सजा तय होती है, जिसका यह मतलब है कि अपराध जितना बढ़ा है उतनी बड़ी सजा होती है। आर्यन खान की बात करें तो अभी उनपर सिर्फ ड्रग्स लेने का आरोप लगा है , ऐसे में आर्यन को अभी ज्यादा सजा नहीं हो सकती है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक साल की जेल हो सकती है या 10 हजार का जुर्माना लग सकता है। क्रूज़ रेव पार्टी में जो ड्रग्स जब्त हुई है एक्ट के तहत उसकी मात्रा कम है इसलिए इस केस में सजा भी कम है।

