अब प्रदेश में नया आधार कार्ड बनवाना है या पुराने को अपडेट करना है तो, अब आपको मूल दस्तावेज ही देने पड़ेंगे। यह काम महज पार्षद की मुहर और दस्तावेजों की फोटोकॉपी से किया जाता था लेकिन अब फर्जीवाड़े पर रोकथाम के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने हाल ही में नियमों में बदलाव किया है।नया आधार कार्ड बनवाने और पुराने को अपडेट कराने के लिए आवेदक को नाम, पता और जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तीनों श्रेणी के लिए यूआईडीएआई ने मान्य दस्तावेजों की नई सूची जारी की है।
पते के लिए मान्य दस्तावेज
भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सेवा का पहचानपत्र, पेंशनर फोटो आईडी, स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, सरकारी मेडिक्लेम कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, एसटी, एससी, ओबीसी प्रमाणपत्र, मान्यता प्राप्त बाेर्ड और यूनिवर्सिटी से जारी अंकतालिका भी सम्मिलित है।

