उत्तरकाशी : उपजिला मजिस्ट्रेट भटवाडी द्वारा द.प्र.सं. की धारा 14 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका बाड़ाहाट के वार्ड संख्या 03 तिलोथ में लिगेसी वेस्ट निस्तारण स्थल पर 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आज से दो अगस्त तक की अवधि के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।उपजिला मजिस्ट्रेट, भटवाडी चतर सिंह चौहान द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बाडाहाट, उत्तरकाशी ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि नगर पालिका वार्ड नं. 03 तिलोथ में लम्बगांव मोटर मार्ग के नीचे लिगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य नगर पालिका बाडाहाट द्वारा अनुबन्धित फर्म मै. थापर इंजिनियरिंग वर्क एवं साख्या इनवायरो प्रा.लि. इन्दिरा नगर, बसन्त विहार, देहरादून के माध्यम से सम्पादित करवाया जा रहा है। कार्य में लगे वाहन को भी कार्य करने से रोका गया।
प्रदेश में यहां धारा 144 लागू, 2 अगस्त तक रहेगी

