ज्ञानवापी पर आया बड़ा फैसला,जानिए क्या बोले जज? 

आज सोमवार को देश का चर्चित मामला ज्ञानवापी परिसर का मुद्दा आज इसमें स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के केस में सुनवाई हुई। जिला जज अदालत ने इसपर आज बड़ा फैसला सुनाया । कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करके खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि मामला सुनने योग्य है और काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील रही।ज्ञानवापी मामले में महिला वादियों के पैरौकार व विश्व वैदिक संघ से प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि संपूर्ण सनातन समाज को प्रथम जीत की मंगलमय शुभकामनाएं। सभी पक्ष संयम और विवेक से कार्य करें। अति उत्साह में देश की शांति व्यवस्था ना बिगड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर-हर महादेव।

 जिला जज ने मुस्लिम पक्ष के आवेदन रूल 7 नियम 11 के आवेदन खारिज किया। इस मामलें में तीन बिंदुओं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड से इस वाद को बाधित नहीं माना और श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य कहा। जिला जज ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष लगभग 10 मिनट में पढ़ा। इस दौरान सभी पक्षकार मौजूद रहे। 

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