उत्तरकाशी शहर में मस्जिद विवाद का मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा है। मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद को अवैध बताए जाने का विरोध करते हुए हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। समुदाय के लोगों ने कहा है कि जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, वह पूरी तरह वैध है। हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग की गयी है। हाल में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने मस्जिद के खिलाफ 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन और 1 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया है।
मुस्लिम समुदाय के इश्तियाक अहमद, अनवर बेग, नासिर शेख व नसीर खान ने बताया कि गत बीते सोमवार को उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, उसकी जमीन की रजिस्ट्री से लेकर दाखिला खारिज सभी तरह के दस्तावेज हैं, जिन्हें वह पूर्व में जिला प्रशासन को भी सौंप चुके हैं। मस्जिद वर्ष 1982 के नगर पालिका के अभिलेखों के साथ ही वर्ष 1986 में वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में भी दर्ज है, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देहरादून के अंतर्गत आता है।