उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में 23 जनवरी को चुनाव होंगे। बीते दिन सोमवार को शासन से सहमति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही प्रदेश के नगर निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आयोग कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि राज्य में 107 नगर निकाय हैं, जिनमें से तीन निकायों
(बदरीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ) में प्रशासनिक व्यवस्था लागू है। दो नगर निकाय पाटी और गढ़ीनेगी नए बने हैं, जिनका परिसीमन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण चुनाव नहीं होगा।
दो नगर निकायों किच्छा (ऊधमसिंह नगर) और नरेंद्रनगर (टिहरी) का परिसीमन भी आयोग को उपलब्ध नहीं हुआ है। लिहाजा, सात नगर निकायों में चुनाव नहीं होंगे। 100 निकायों (11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों) में यह चुनाव कराया जा रहा है।
चुनाव कार्यक्रम सूची –
नामांकन की तिथि : 27 से 30 दिसंबर 2024
नामांकन जांच : 31 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025
नाम वापसी : 02 जनवरी
चुनाव चिह्न आवंटन : 03 जनवरी
मतदान : 23 जनवरी 2025
मतगणना : 25 जनवरी